रुड़की:- रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में आयोजित एक वलीमा समारोह के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग करना एक युवक को भारी पड़ गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर कोतवाली भगवानपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पिस्टल को जब्त करते हुए सील कर दिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
घटना 11 मई 2026 की है, जब भगवानपुर स्थिति एक होटल, में आयोजित वलीमा समारोह के दौरान नदीम पुत्र हाजी मोमीन, निवासी शाहपुर द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की गई। सूचना मिलने पर चेतक पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।जांच के दौरान सामने आए वीडियो फुटेज में आरोपी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर फायरिंग करना स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने अपने नाम पर पंजीकृत लाइसेंसी पिस्टल का उपयोग आयुध अधिनियम की शर्तों के विपरीत किया है।पुलिस ने आरोपी नदीम के विरुद्ध मु0अ0सं0 201/26 धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लाइसेंसी पिस्टल को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है।इस संबंध में हरिद्वार पुलिस ने आमजन से अपील की है कि लाइसेंसी असलहा केवल आत्मरक्षा के लिए होता है, न कि दिखावे या हवाई फायरिंग के लिए। सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की लापरवाही से लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी
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